भोपाल, 24 अप्रैल . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने गुरुवार को मप्र परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में सौरभ की कंपनी अविरल फिशरिस भी केस में पार्टी है. कोर्ट ने कंपनी की भी जमानत खारिज कर दी है.
दरअसल, सौरभ की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और सौरभ के सहयोगी शरद जायसवाल की ओर से अधिवक्ता रजनीश बरैया ने सोमवार को जमानत याचिका दायर की थी. विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील विक्रम सिंह ने सौरभ और शरद के कृत्य को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया था. वहीं, सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ईडी की कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया और जमानत दिए जाने की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश पारित करते हुए दोनों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं.
तोमर
You may also like
मप्रः स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव अधिकारों से संबंधित सेवाओं का लिया जा रहा फीडबैक
केस्को कर्मचारी के फर्जी दस्तावेज मामले का कुलपति ने लिया संज्ञान, तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित
आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों की ये गुप्त बातें सबको होनी चाहिए पता ♩
आतंकवाद का धर्म सिर्फ इस्लाम, हिंदू करें शस्त्र पूजा : शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
आईपीएल 2025 : हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के दम पर आरसीबी ने आरआर को 11 रनों से हराया