नई दिल्ली, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(रैपिडो) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के विज्ञापन अक्सर झूठे, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित होते हैं। नियामक ने रैपिडो को तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन बंद करने का भी निर्देश दिया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक और कार्रवाई करते हुए रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। सीसीपीए ने रैपिडो को उन ग्राहकों को बिना किसी देरी के पैसे वापस देने का निर्देश भी दिया है, जिन्होंने कंपनी के ‘पांच मिनट में ऑटो या फिर पाएं 50 रुपये’ ऑफर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें यह राशि मिली नहीं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2023 से मई, 2024 के बीच रैपिडो के खिलाफ 575 शिकायतें और जून, 2024 से जुलाई, 2025 के बीच 1,224 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले दो वर्षों में एनसीएच को रैपिडो के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं से ऐसे विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि भ्रामक विज्ञापनों या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वे निम्न कार्रवाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करने के लिए एनसीएच ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
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