इंटरनेट डेस्क। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इस संबंध में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है।
सरकार ने इस आदेश से उन संस्थाओं को पुरानी पेंशन योजना से हटने की छूट दे दी है, जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है। सरकार के नए आदेश के बाद इन संस्थाओं में अब ओपीएस के स्थान पर नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड (सीपीएफ) और ईपीएफ (ईपीएफ) जैसी व्यवस्थाएं लागू होने की राह आसान हो गई है। भजनलाल सरकार का ये फैसला पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा लाए गए ओपीएस पर एक बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है।
खबरों के अनुसार, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इस संबंध में बोल दिया कि पुराने कर्मचारियों को फिलहाल आपीएस का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड (सीपीएफ) और ईपीएफ (ईपीएफ) व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया जा सकता है।
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