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Lalit Narayan Mishra Murder Case In Delhi High Court: रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र की हत्या की नए सिरे से जांच कराने की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया साजिश का दावा

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नई दिल्ली। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इंदिरा गांधी की सरकार में रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र की हत्या की जांच कराने की मांग की है। अश्विनी कुमार चौबे ने याचिका में मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में ललित नारायण मिश्र की हत्या की नए सिरे से जांच कराई जाए। बता दें कि अश्विनी चौबे पहले ये दावा भी कर चुके हैं कि ललित नारायण मिश्र की हत्या से संबंधित सबूत हैं और कांग्रेस ने उनकी हत्या कराई। ललित नारायण मिश्र रेल मंत्री थे और 50 साल पहले उनकी बिहार में हत्या हुई थी।

बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का दावा है कि ललित नारायण मिश्र की हत्या की सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की। साथ ही इस हत्याकांड में गलत लोगों को दोषी ठहराया गया। अश्विनी चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र की हत्या कराई गई। ताकि उस वक्त पीएम रहीं इंदिरा गांधी को सियासी तौर पर चुनौती देने वाले लोकप्रिय नेता को रास्ते से हटाया जा सके। अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि ललित नारायण मिश्र भी जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले थे। अगर ऐसा होता, तो वो इंदिरा सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकते थे। उन्होंने सीआईडी रिपोर्ट समेत कई दस्तावेज भी कोर्ट में दिए हैं।

image बिहार के समस्तीपुर में ललित नारायण मिश्र की ग्रेनेड फेंककर हत्या हुई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन ने अश्विनी चौबे की याचिका पर ये सवाल उठाया कि इतने साल बाद जांच की मांग क्यों की जा रही है। कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर याचिका में ठोस आधार न मिला, तो अश्विनी कुमार चौबे पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ललित नारायण मिश्र की हत्या 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में ग्रेनेड फेंककर की गई थी। हत्या के वक्त ललित नारायण मिश्र रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे थे। ललित नारायण मिश्र की हत्या की जांच करने के बाद सीबीआई ने आनंदमार्गी संगठन के संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपालजी और रंजन द्विवेदी को आरोपी बनाया था। इन सभी को साल 2014 में दिल्ली के कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी।

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