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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक

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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक

News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में अनियंत्रित और अवैध विकास पर सख्त कदम उठाते हुए 14 गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक लगा दी है। राप्ती नदी के डूब क्षेत्र, खासतौर से लहसड़ी-मलौली बांध के किनारे स्थित गांवों में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यह कड़ा निर्णय लिया है।

रोक से प्रभावित गांव

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने जिन गांवों में तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्री रोकी है, उनमें मुख्य रूप से महेवा, मंझरिया बिस्टौली, अजवनिया, कठउर, लहसड़ी, सेंदुली-बेदुली सहित 14 गांव शामिल हैं। यह कदम नदी के डूब क्षेत्र में तेजी से हो रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पूर्व से प्रभावित क्षेत्र

प्रशासन ने दो वर्ष पूर्व ही हार्बर्ट बांध से जुड़े दस गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री पर सशर्त रोक लगाई थी। इनमें डोमिनगढ़, नरसिंहपुर एहतमाली, मुंडेरी चक, हनुमान चक, बसंतपुर एहतमाली और बसंतपुर खास प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में जमीन की बिक्री से पहले जिला विकास प्राधिकरण (GDA) से अनुमोदन आवश्यक है।

प्रशासनिक प्रक्रिया और नियम

प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, यदि जमीन आवासीय, व्यावसायिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ली जा रही है, तो जिला विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है। कृषि उपयोग के लिए जमीन लेने की स्थिति में सिंचाई विभाग के संबंधित खंडों से यह स्पष्ट करने वाला NOC लेना जरूरी होगा कि यह भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं।

कार्रवाई के कारण

डूब क्षेत्र में बिना नियंत्रण घरों और निर्माण का होना नदी के प्राकृतिक बहाव को बाधित करता है और बाढ़ प्रबंधन को जटिल बनाता है। इससे हर वर्ष बाढ़ की स्थिति में स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने इस स्थिति से बचाव के लिए सख्त कदम उठाया है।

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