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गाजियाबाद: जितने एकड़ में जलाई पराली, उसी हिसाब से लगेगा जुर्माना, जान लीजिए नए नियम

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गाजियाबाद: दिवाली के बाद गाजियाबाद में हवा दम घोंटने लगी है। दिनभर घनी धुंध (स्मॉग) ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। रविवार को जहां एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 313 था। वहीं, सोमवार को यह घटकर 286 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में प्रदूषण तो कम हुआ, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है और हवा जहरीली बनी हुई है। जहरीली हवा से निजात के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब खेतों में पराली जलाने कलों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण देकने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर NGT के नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने इलाके में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी फसल के अवशेष न जलाए जाएं। कहा गया है कि किसानों को गोष्ठियों और वॉट्सऐप के जरिये पराली न जलाने बारे में बताएं।

कितना लगेगा फाइन
क्या होंगे नए नियम
सचल दस्ता तैयार हर तहसील में एसडीएम की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है। ये टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी।

राजस्व विभाग की भूमिका

अगर कही पराली जलती है, तो लेखपाल मौके पर जाकर सबूत जुटाएंगे। इसके बाद दोषी किसान को कारण बताओ नोटिस जारी होगा।


प्रशासन ने की सख्ती
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में कूड़ा जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। अपर जिलाधिकारी इस पर नजर रखने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे।
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