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हरियाणा में अब शहीद सैनिकों के परिवार को मिलेंगे एक करोड़ रुपये, माता-पिता को दी जाएगी 30 फीसदी रकम

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के शहीद होने पर उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अभी तक 50 लाख रुपये की रकम सरकार दे रही थी। हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं पर भी रह रहे हों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब लागू किया गया है। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने शुक्रवार की रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फरवरी, 2023 या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनावी फर्ज, प्राकृतिक आपदा और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी आश्रितों को एक करोड़ रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। दूसरी शादी करने पर पत्नी को मिलेगा 35% का लाभशहीद होने के बाद अगर शहीद की पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे उसका 35 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। अगर शहीद की कोई संतान नहीं है, तो 50% पत्नी और 50 फीसदी हिस्सा माता-पिता को मिलेगा। अगर माता-पिता जिंदा नहीं है तो 50 प्रतिशत राशि पत्नी और 50 प्रतिशत बच्चों को मिलेगी। शहीद के अविवाहित होने और माता-पिता जीवित नहीं होने के स्थिति में अनुदान का भुगतान भाई बहनों को दिया जाएगा। परिवार का कोई अन्य सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रित सरकार की 1 करोड़ रुपये की लाभ योजना के दायरे में आएंगे। अग्निवीर योजना के तहत लगे शहीद के आश्रितों को भी बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देगी। 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला ले चुकी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं। दिव्यांग होने पर मिलेंगे 35 लाखसरकार युद्ध,आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय के साथ दिव्यांग होने पर भी राशि का लाभ देगी। 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता पर 35 लाख, 50 से 69 फीसदी दिव्यांगता पर 25 लाख रुपये और 20 से 49 प्रतिशत दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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