New Delhi, 22 अगस्त . Supreme court ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए Friday को एक नया अंतरिम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा है कि अब वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं आवारा कुत्तों पर Supreme court के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है. यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है.”
Supreme court ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके.
कोर्ट ने आगे कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी. इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है.
तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है. इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को Supreme court में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है.
इससे पहले, Supreme court का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है. अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को Supreme court में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.
बता दें कि 11 अगस्त को Supreme court ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था. अपने फैसले में कहा, “बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.”
–
पीएसके
You may also like
कामवाली बाई बर्तनों पर पेशाब छिड़कती थी, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
चीनी विदेशी व्यापार पहले सात महीनों में 3.5 प्रतिशत बढ़ा
अमित शाह का परिवारवाद पर हमला, एमके स्टालिन और सोनिया गांधी को घेरा
Pulsar NS400 बनाम KTM Duke 390 : कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस का पूरा मुकाबला
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने की जेपी नड्डा से मुलाकात