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8505 करोड़ रुपये का निष्क्रिय EPF खाता: जानें कैसे करें क्लेम

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PF अकाउंट में निष्क्रिय राशि का खुलासा

PF अकाउंट: हाल ही में लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े निष्क्रिय खातों में 8505.23 करोड़ रुपये जमा हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, यह राशि 2018-19 की तुलना में पांच गुना बढ़ गई है, जब यह केवल 1638.37 करोड़ रुपये थी। केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि यह राशि संबंधित लाभार्थियों को वापस की जा सकती है, बशर्ते वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन करें।


निष्क्रिय EPF खाता क्या होता है?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नौकरीपेशा व्यक्तियों की सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है। यदि किसी खाते में तीन साल तक कोई नया योगदान नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय (Inoperative) माना जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, या दुर्भाग्यवश उनका निधन हो जाता है।


निष्क्रिय खाता बनने के कारण
  • नई नौकरी में पुरानी कंपनी का EPF खाता ट्रांसफर न करने से खाता निष्क्रिय हो सकता है।

  • यदि कोई व्यक्ति रोजगार से बाहर हो जाता है और नया EPF खाता नहीं बनाता।

  • यदि खाता धारक का निधन हो जाता है और परिवार या नॉमिनी को खाते की जानकारी नहीं मिलती।

  • कुछ मामलों में लोग अपने EPF खाते की जानकारी भूल जाते हैं, जिससे खाते की देखरेख नहीं होती।


  • निष्क्रिय खातों में जमा राशि का महत्व

    लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निष्क्रिय खातों में पड़ी यह बड़ी राशि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उन कर्मचारियों और उनके परिवारों की मेहनत की कमाई है, जो विभिन्न कारणों से इसे क्लेम नहीं कर पाए हैं।


    क्या यह राशि सुरक्षित है?

    ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। खाते पर ब्याज भी लागू होता है, भले ही वह निष्क्रिय हो।


    कौन कर सकता है इस राशि को क्लेम?

    • खाता धारक स्वयं।

    • नॉमिनी, यदि खाता धारक का निधन हो चुका हो।

    • वैध उत्तराधिकारी, यदि नॉमिनी नामित नहीं किया गया हो।


    राशि क्लेम करने की प्रक्रिया

    निष्क्रिय खातों में जमा राशि को वापस पाने के लिए ईपीएफओ द्वारा एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान की गई है।



    • अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करें। यह आपकी पुरानी नौकरी के खाते को ट्रैक करने में मदद करता है।

    • अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स ईपीएफओ के पोर्टल पर अपडेट करें।

    • ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्लेम के लिए आवेदन करें।

    • यदि खाता धारक का निधन हो गया हो, तो नॉमिनी मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स और पहचान पत्र के साथ क्लेम कर सकता है।

    • नॉमिनी की अनुपस्थिति में, वैध उत्तराधिकारी कानूनी दस्तावेजों के आधार पर क्लेम कर सकता है।


    निष्क्रिय खाता होने से बचने के उपाय

    • यदि आप नौकरी बदलते हैं, तो अपने पुराने EPF खाते को नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करें।

    • हर EPF खाते में एक नॉमिनी जोड़ा जाना अनिवार्य है।

    • हर तीन महीने में खाते का बैलेंस और योगदान स्थिति जांचें।

    • अपनी यूएएन, पासबुक, और खाते की अन्य जानकारी परिवार के साथ साझा करें।

    • आधार, पैन और बैंक डिटेल्स को हर समय अपडेट रखें।


    निष्क्रिय खातों पर ब्याज और टैक्स

    • निष्क्रिय खातों पर भी ईपीएफओ ब्याज प्रदान करता है। हालांकि, इस राशि को क्लेम करने तक ब्याज खाते में जुड़ता रहता है।

    • यदि खाता पांच साल से अधिक निष्क्रिय है, तो निकाली गई राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है।


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